बागबाहरा : अवैध शराब बेचने मिलता था 500 रुपये प्रतिदिन, आरोप... - CG Sandesh

बागबाहरा : अवैध शराब बेचने मिलता था 500 रुपये प्रतिदिन, आरोपी ने किया खुलाशा.

बागबाहरा पुलिस ने अवैध शराब की कार्यवाही करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो 500 रुपये प्रतिदिन की ऐवज में शराब की बिक्री करता था, पकड़े गए व्यक्ति ने खुलाशा किया की उसे इस काम के लिए शराब उपलब्ध हो जाती थी, बस उसे बेचने के लिए 500 रूपया प्रतिदिन दिया जाता था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सेनभाठा तथा ग्राम कोचर्रा के मध्य मैदान के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से ओड़िशा राज्य निर्मित देशी महुआ शराब के पाउच की बिक्री कर रहा है,  जिसपर पुलिस मुखबिर के बताये स्थान, ग्राम सेनभाठा की ओर रवाना हुआ. जहाँ ग्राम सेनभाठा से कोचर्रा के मध्य मैदानी भाग पर,  मुखबिर के बताये स्थान के समीप पहुंचकर पुलिस ने  नवीन कानून के मुताबिक सर्च कार्यवाही का आडियो - विडीयो रिकार्डिंग आवश्यक होने से,  स्वयं के मोबाइल में उपलब्ध ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आडियो - विडीयो रिकार्डिंग करते हुये घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया. जहाँ मौके पर एक बिजली के खंभे के नीचे इमरजेंसी एलईडी लाईट को जलाकर,  उसकी रोशनी के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला,  जिसके पास एक जूट की बोरी जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था तथा एक थैला मिला. जिसका नाम आमिर कुरैशी पिता मंसूर कुरैशी, उम्र 55 साल, निवासी तेलीबांधा,  रायपुर,  हाल - ग्राम सुनसुनिया, बागबाहरा का बताया गया है.

पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसके द्वारा जूट की बोरी में रखी ओड़िशा राज्य निर्मित देशी महुआ शराब की पाउच को बिक्री करने का कार्य किया जाना बताया गया.

पुलिस ने मौके पर आरोपी आमिर कुरैशी के कब्जे में रखे जूट की बोरी की तलाशी के दौरान, जूट की बोरी में 118 पाउच उडीसा राज्य निर्मित हिरण छाप देशी महुआ शराब, जिसमें प्रत्येक पाउच में 200 मिली0 शराब भरी हुई, जुमला शराब की मात्रा 23 लीटर 600 मिली0, जुमला शराब कीमती 5900 रू0, तथा शराब बिक्री की जुमला रकम 4590 रू0, एक नग टचस्क्रीन ओप्पो कंपनी का मोबाइल कीमती करीबन 3000 रू0, एक इमरजेंसी एल0ई0डी0 लाईट कीमती करीबन 100 रू0, एक नोटबुक जिसमें शराब बिक्री के संबंध में हिसाब किताब लिखा हुआ, एक नग डाट पेन जुमला कीमती 13590 रूपये बरामद किया गया।

बताया गया पकड़ा गया आरोपी आमिर कुरैशी के द्वारा मौके पर कार्यवाही के दौरान पूछताछ क्रम में नरेश मल्होत्रा, साकिन भिलाईदादर, थाना कोमाखान के द्वारा उसको अवैध रूप से बिक्री हेतु उडीसा राज्य निर्मित हिरण छाप देशी महुआ शराब उपलब्ध कराकर, अवैध रूप से शराब बिक्री करवाना, जिसके एवज में 500 रू0 प्रतिदिन दिया जाना बताया गया.

करीबन एक माह से नरेश मल्होत्रा के साथ मिलकर अवैध शराब बिक्री किया जाना बताया गया, जिस पर प्रकरण में आरोपी नरेश मल्होत्रा के नाम का खुलासा किया गया है.

प्रकरण में भा0ना0सु0सं0 के प्रावधान के अनुसार घटनास्थल पर रेड कार्यवाही, जप्ती कार्यवाही आदि का ई-साक्ष्य एप्प के माध्यम से आडियो - विडीयो रिकार्डिंग किया गया है.

प्रकरण में आरोपियों का कृत्य संगठित रूप से अवैध शराब तस्करी तथा बिक्री करना पाये जाने पर, आरोपियों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध सदर धारा 34(2) आबकारी अधि0, 112 भा0न्या0सं0 का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


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