बागबाहरा : दुर्घटना में मौत के बाद मृतक को बना दिया आरोपी, पुलिस को दी भ्रामक जानकारी, इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत के बाद हुआ खुलाशा.
टाटा AIS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर ने बागबाहरा पुलिस से एक दुर्घटना में हुई मौत के मामले में शिकायत की थी. जिसमें उन्होंने बताया कि दुर्घटना में अन्य चालक को आरोपी बनाकर चालान पेश कर फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी के राजकुमार यादव, ने थाना बागबाहरा में दर्ज अपराध क्रमांक 147/2024 धारा 304(ए) भादवि0 में अन्य चालक को आरोपी बनाकर चालान पेश करने के संबंध में शिकायत की.
जिसकी जांच के दौरान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बागबाहरा के समक्ष दिये गये कथन में आवेदक राजकुमार यादव ने थाना बागबाहरा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 147/24 के अंतिम प्रतिवेदन में वाहन दुर्घटना के संबंध में आरोपित वाहन क्रमांक CG 04 MU 4995 का चालक रेवा राम दीवान पिता दुकालू सिंह दीवान का दुर्घटना 25 अप्रैल 2024 को वाहन क्रमांक CG 04 MU 4995 का अभियुक्त चालक बताया गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पूछताछ में वाहन क्रं0 CG 04 MU 4995 के स्वामी के माध्यम से दुर्घटना 25 अप्रैल 2024 को इंदल पटेल के द्वारा दुर्घटना किये जाने की पुष्टि किया गया.
इसी प्रकार बीमा अन्वेषक सनत क्षत्रीय के द्वारा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बागबाहरा के समक्ष दिये गये कथन में मोटरसायकल क्रं0 CG 04 MU 4995 के स्वामी शिवकुमार पटेल के भतीजा इंदल पटेल के द्वारा घटना के समय स्वयं मोटरसायकल क्रं0 CG 04 MU 4995 को चलाना, स्वयं का ड्रायविंग लायसेंस नहीं होना एवं एक्सीडेंट से स्वयं को कलाई, आंख के पास चोट लगना, जिसका इलाज एम्स अस्पताल रायपुर में कराया जाना, स्वयं की जांच रिपोर्ट में दिनांक 25 अप्रैल 2024 को घटना समय को मोटरसायकल क्रं0 CG 04 MU 4995 को वाहन स्वामी शिवकुमार पटेल के भतीजा इंदल पटेल के द्वारा एक्सीडेंट करना पाया जाना बताया गया.
प्रकरण के विवेचक सहायक उप निरीक्षक जनक लाल पटेल के द्वारा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा के समक्ष प्रस्तुत कथन में प्रकरण की विवेचना दौरान मर्ग क्रं0 20/24 की जांच पर से आरोपी मोटरसायकल क्रं0 CG 04 MU 4995 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रं0 147/24 धारा 304ए भादवि0 पंजीबद्ध कर, विवेचना में लिया, जो कि विवेचना दौरान वाहन स्वामी शिवकुमार पटेल, जवाब में घटना के दिन मोटरसायकल क्रं0 CG 04 MU 4995 को अपने परिचय के रेवाराम दीवान, को देना और उसी के द्वारा दुर्घटना कारित करना लिखित में प्रदाय किया, जिसके आधार पर आरोपी रेवाराम दीवान पिता दुकालू सिंह दीवान, साकिन पडकोम, थाना कोमाखान को तलब कर 133 एम0व्ही0 एक्ट का नोटिस दिये जाने पर जवाब में रेवाराम दीवान द्वारा दिनांक घटना समय को दुर्घटना कारित करना और घटनास्थल पर मृत्यु हो जाने से डर के कारण मोटरसायकल को छोडकर भागना, बताया जिसके आधार पर प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुये आरोपी रेवाराम दीवान द्वारा अपराध कबूल करना पाये जाने से, दिनांक 25 मई 2024 को उसकी गिरफ्तारी कर, आरोपी रेवाराम के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रं0 132/24 दिनांक 16.06.2024 तैयार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाना बताया गया.
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन में आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये प्रधान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महासमुंद की आदेश प्रति, इंदल पटेल के एम्स रायपुर से इलाज संबंधी पर्ची, विडीयो रिकार्डिंग की सत्यता प्रमाण पत्र मय ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन एवं विशेषज्ञ रिपोर्ट, विडीयो रिकार्डिंग के संबंध मे परीक्षण शुदा सीडी सहित अन्य सुसंगत दस्तावेज संलग्न होना पाया गया है।
थाना बागबाहरा में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन पर, शिव कुमार पटेल के द्वारा बीमा कंपनी के अन्वेषक सनत जलक्षत्री के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत आवेदन जिसकी जांच, थाना बागबाहरा पदस्थ विवेचक रामप्रवेश के द्वारा किया गया है, उक्त शिकायत जांच क्रम में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक शिव कुमार पटेल तथा रेवाराम दीवान से पूछताछ दौरान मो0सा0 क्रं0 CG 04 MU 4995 के स्वामी शिवकुमार पटेल के द्वारा दिनांक 25.04.2024 को अपने भतीजा इंदल पटेल द्वारा उसकी उक्त मो0सा0 से खल्लारी मेला देखकर आने के दौरान एक्सीडेंट किया जाना, जिससे इंदल को चोटिल हो जाना, जिसका एम्स रायपुर में ईलाज कराना, थाना बागबाहरा पुलिस द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ दौरान अपने भतीजा इंदल पटेल के पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं होने से, रेवाराम दीवान द्वारा गाडी चलाना बताना बताया, जो कि बीमा कंपनी के समक्ष सच्चाई सामने आने से अपने बचाव हेतु थाना बागबाहरा में गलत आवेदन दिया जाना, अपने आवेदन पर कार्यवाही नहीं चाहना बताया.
इसके अतिरिक्त जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष रेवाराम दीवान द्वारा अपने दिये कथन में दिनांक 25 अप्रैल 2024 को मोटरसायकल क्रं0 CG 04 MU 4995 को इंदल पटेल द्वारा एक्सीडेंट किया जाना, जो कि उसके पास लायसेंस नहीं होने से उसके बचाव हेतु स्वयं के द्वारा मोटरसायकल चलाना बताना बताया है.
थाना बागबाहरा में उपलब्ध रिकार्ड एवं वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से मो0सा0 क्रं0 CG 04 MU 4995 के स्वामी शिवकुमार पटेल तथा रेवाराम दीवान द्वारा प्रथम दृष्टया छल करते हुये, इंदल पटेल को सड़क दुर्घटना के आरोप से बचाने के उद्देश्य से साक्ष्य छिपाना, पुलिस के समक्ष भ्रामक एवं असत्य जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया गया है, जो कि आरोपियों का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध सदर धारा 193, 212, 419, 420, 120 बी भादवि0 का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.