बागबाहरा : शराब दुकान का ताला तोड़कर की तोड़फोड़, 22 हजार रुपये के शराब की चोरी.
बागबाहरा के कम्पोजिट विदेशी मंदिरा दुकान लक्ष्मीपुर (मुनगासेर) में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा शटर के ताले को तोड़कर मंदिरा दुकान में रखी सामाग्री को क्षतिग्रस्त एवं देशी एवं विदेशी मंदिरा की कुल 22,190 रूपये की शराब चोरी होना पाया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार मंदिरा दुकान का सेल्समेन भवेश कुमार दीवान 08 फरवरी 2025 को रात्रि 10:00 बजे कम्पोजिट मदिरा दुकान को बंद कर अपने निवास आ गया. इस दौरान मदिरा दुकान में दो सुरक्षाकर्मी खेमराज नेताम, रतन सिंह यादव थे. इसके बाद भवेश को 9 फरवरी 2025 के रात्रि लगभग 00.40 बजे दुकान के सुरक्षाकर्मी खेमराज नेताम, रतन सिंह यादव फोन से सूचना दिया की कम्पोजिट मदिरा दुकान लक्ष्मीपुर में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा शटर के ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश कर मदिरा दुकान में रखे सामाग्री आलमारी, केस लॉकर, सीसीटीवी कैमरा, यूपीएस, मानिटर, डीव्हीआर, विभिन्न शराब की बोतलो को क्षतिग्रस्त कर चिल्हर रकम को लेकर चले गये.
घटना की सूचना पाकर भवेश तत्काल विदेशी मदिरा दुकान लक्ष्मीपुर पहुंचा, और आबकारी वृत्त बागबाहरा को फोन में सूचना दिया गया तब आबकारी विभाग अधिकारी आये और सभी कर्मचारियों एवं गार्ड की उपस्थिति में मदिरा दुकान का निरीक्षण किया दुकान में लगे 05 सीसीटीवी कैमरा में से 04 सीसीटीवी कैमरा, आलमारी, केस लॉकर, डीव्हीआर, यूपीएस, मानिटर तथा विभिन्न शराब की बोतल आदि को अज्ञात चोरो द्वारा तोड़कर क्षतिग्रस्त करना पाया गया.
मदिरा दुकान के विक्रय पंजी को मिलान करने पर तथा उपलब्ध स्टाक का अवलोकन करने पर देशी एवं विदेशी मदिरा की बिक्री की कुल रकम नगदी 5830/- रूपये (अक्षरी पांच हजार आठ सौ तीस रूपये), जो चालू काउंटर के पास रखा गया था, उक्त की चोरी होना पाया गया तथा आफ्टर डार्क 02 बोतल तथा आरसी का 02 बोतल कीमती 4160/- रूपये को भी अज्ञात चोरो के द्वारा चोरी कर ले जाना पाया गया।
उक्त के अतिरिक्त शराब दूकान परिसर के आसपास अज्ञात चोरो के द्वारा 12 बोतल सिमबा प्राईड बीयर, आरएस 08 बोतल ,सिग्नेचर 01 पाव, आफ्टर डार्क 01 पाव, वाईट एंड ब्लु 01 पाव, नंबर वन 01 पाव, पार्टी स्पेशल 03 पाव कीमती करीबन 12200/- रूपये को तोडफोड कर क्षतिग्रस्त किया जाना पाया गया।
मामले की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के विरुद्ध अपराध धारा 305(a)-BNS, 324(4)-BNS, 331(4)-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.