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डाकघर खाता धारक की मृत्यु के बाद पैसे कैसे निकालें? जानिए पूरी प्रक्रिया

अगर किसी परिवार सदस्य का डाकघर (Post Office) में खाता था और उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके खाते से पैसे निकालने के लिए कुछ जरूरी प्रक्रिया अपनानी होती है। यह प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि खाते में नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) जोड़ा गया था या नहीं।

अगर खाते में नॉमिनी है:

यदि खाता खुलवाते समय नॉमिनी जोड़ा गया था, तो प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। नॉमिनी को बस नीचे दिए गए दस्तावेजों के साथ नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाना होता है:

मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)

नॉमिनी का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)

पासबुक (अगर उपलब्ध हो)

दावा फॉर्म (Form 11)

इन दस्तावेजों की जांच के बाद पोस्ट ऑफिस सीधे नॉमिनी को खाते की पूरी राशि दे देता है। इसमें कोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती।

अगर खाते में नॉमिनी नहीं है:

ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस (legal heir) को प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके लिए निम्न दस्तावेज जरूरी होते हैं:

मृत्यु प्रमाण पत्र

वारिसों का पहचान पत्र

शपथ पत्र (Affidavit)

डिस्क्लेमर लेटर (अगर एक से अधिक वारिस हों)

इंडेम्निटी बॉन्ड ₹500 के स्टाम्प पेपर पर

अगर राशि ₹5 लाख से ज्यादा है, तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate)


जरूरी सुझाव:

खाता खुलवाते समय ही नॉमिनी जोड़ना चाहिए।

सभी दस्तावेज मूल और फोटोकॉपी दोनों साथ रखें।

किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए परिवार की सहमति जरूरी है।

संपर्क जानकारी:

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर जाएं या www.indiapost.gov.in पर विजिट करें।


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