
सरायपाली : 17.5 लीटर महुआ शराब जप्त, महिला सहित तीन पर कार्यवाही
सरायपाली पुलिस ने 3 व 4 जून 2025 को मुखबिर की सुचना पर ग्राम झालपाली, बैदपाली रोड़ साप्ताहिक बाजार तथा बैतारी चौक से अवैध शराब जप्त किया है.
मिली जानकारी के अनुसार 3 जून 2025 को पुलिस को मुखबिर से सुचना मिली ग्राम झालपाली में शशिरेखा साहू नामक महिला अपने घर बाड़ी में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रही है, सूचना पर पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताये नामक महिला के घर की घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया, जहाँ शशि रेखा साहू पति स्व. मानसाय साहू उम्र 36 साल, झालपाली निवासी के पास से एक पीले रंग के 15 लीटर वाली प्लास्टिक डिब्बा में हाथ भट्टी महुआ शराब करीब 4.5 लीटर कीमती 900 रूपये को जप्त कर आरोपियां का कृत्य धारा 34 (1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से धारा 34(1) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया.
वहीं 04 जून 2025 को पुलिस ने मुखबिर सूचना पर बैदपाली रोड़ साप्ताहिक बाजार के पास जगतराम यादव पिता जानकू यादव उम्र 65 साल, डुडुंमचुंवा निवासी के कब्जे से एक सफेद रंग की 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी हुई करीबन 09 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 1800 रूपये मिला, जिसे पुलिस ने जप्त कर आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी कायम कर विवेचना में लिया.
तथा NH 53 मेन रोड़ बैतारी चौक में रंजीत विश्वकर्मा पिता खिरोद विश्वकर्मा उम्र 25 साल, छिंदपाली निवासी से एक सफेद पीला रंग की 05 लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी हुई करीबन 04 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 800 रूपये को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्र के जप्त किया. मामले में आरोपी रंजीत विश्वकर्मा का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया.