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कोमाखान : बस में 30 किलो गांजा रखकर अवैध परिवहन, चार गिरफ्तार

कोमाखान पुलिस ने 07 जून 2025 को मुखबिर की सुचना पर बस में 30 किलो गांजा रखकर अवैध परिवहन कर रहे चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने बताया कि 07 जून 2025 को ग्राम टेमरी में रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान फोन के माध्यम से मुखबिर से सूचना मिला कि 03 व्यक्ति यात्री बस में सवार होकर बस में अपने साथ 03 नग ट्राली बैग के अंदर छिपाकर अवैध रूप से गांजा रखकर विक्रय के लिये ओडिशा से महासमुंद की ओर आ रहे हैं, सूचना पर पुलिस ने टेमरी नाका पर मुखबिर के बताये अनुसार यात्री बस को संदेह के आधार पर घेराबंदी किये, जिसे रोककर बस के अंदर बैठे 03 संदेही व्यक्तियों के 03 नीला रंग ट्राली बैग के साथ बस से नीचे उतारकर संदेह के आधार पर पूछताछ किया गया, जो प्रारंभ में गोलमोल जवाब देने लगे इसके बाद पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर अपना नाम चितरंजन सवाई पिता अशोक सवाई उम्र 34 साल, जिला गंजाम, रंजन प्रधान पिता मंगुल प्रधान उम्र 21 साल, थाना आस्क जिला गंजाम, कान्हा नायक पिता हरिहर नायक उम्र 26 साल, आस्क जिला गंजाम ओडिशा का निवासी होना बताये.


तथा एक अन्य निरंजन सवाई पिता अशोक सवाई उम्र 39 साल, निवासी आस्क थाना आस्क जिला गंजाम खरियार रोड़ ओडिशा बस स्टैण्ड में दूसरा बस का इंतजार कर रहा है कहने पर आरोपीयों द्वारा पुलिस को बताये हुए निरंजन के मोबाईल नंबर  को फोन ट्रेस कर एवं बताये हुलिये के अनुसार खरियार रोड बस स्टैण्ड होटल के पास एक व्यक्ति को पकड़कर नाम पता पूछने पर अपना नाम निरंजन सवाई पिता अशोक सवाई उम्र 39 साल, आस्क थाना आस्क जिला गंजाम उडीसा का रहने वाला बताया. जिसे खरियार रोड से टेमरी नाका लाकर आरोपीयों के समक्ष लाये हुए व्यक्ति निरंजन सवाई के बारे में पूछने पर आरोपीयों द्वारा अपना साथी होना बताये.

इसके बाद चारों व्यक्तियों को पूछताछ करने पर 03 नग नीला रंग की ट्राली बैग के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा रखना बताये जो आरोपीयों द्वारा बताया कि हम चारों एक मत होकर थोडा थोडा पैसा कमाने के लालच में निरंजन सवाई द्वारा रखे गांजा को बिक्री करने हेतू आस्क उडीसा से टेमरी नाका, महासमुंद होते हुए रायपुर बस स्टैण्ड जाकर आसपास ग्राहक तलाश कर बेचते. इसके पूर्व निरंजन द्वारा बताया कि एक बार और बस स्टैण्ड रायपुर में ग्राहक ढूंढकर बेचा था.

पुलिस ने आरोपीयों से बरामदशुदा 03 नग ट्राली बैग के अंदर 03 सफेद प्लास्टिक बोरीयों का वजन कराया जिसमे कुल 30 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, कीमती 4,50,000 रूपये, अन्य सामान जुमला कीमती 4,66,000  रूपये (चार लाख छैंषठ हजार रूपये) को जप्त किया.

मामले में आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.


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