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पुरानी रंजिश के चलते मारपीट, मामला दर्ज

सरायपाली थाना अंतर्गत पुरानी रंजिश के चलते मारपीट होने के बाद काउंटर शिकायत दर्ज करवाई गई है. पुलिस ने श्रीमती बसंत की शिकायत पर देवराज बारिक के विरुद्ध धारा 294-IPC, 323-IPC, 506-IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है.  

बसंत ने पुलिस को बताया है कि उसका लड़का 30 नवंबर को रोज की तहत बकरा चराने गया था. तभी शाम 06 बजे गांव का कोटवार दिलीप सागर उसके घर आकर बताया कि तुम्हारे लडके प्रफुल्ल भोई को गांव का देवराज बारिक ने डंडा से मारपीट किया है. जिससे प्रफुल्ल भोई गांव के झलियेनडोली खेत में गिरा पडा हुआ है.  

उसके बाद गांव के कोटवार दिलीप, अनुप भोई एवं गांव के अन्य लोगो को उसने अपने बेटे को खोजने भेजा,  कुछ देर बाद प्रफुल्ल को गांव वाले लेकर आये जिसे डायल 112 वाहन के मदद से लेकर शासकीय अस्पताल सरायपाली ले जाया गया.  

प्रफुल्ल भोई ने बताया कि जब वह अपना बकरा चराने झलीयेन डोली तरफ गया था गांव का देवराज बारिक भी बकरा चराने उधर गया था. जो पुरानी रंजिश के चलते अपना बकरा मेरे खेत तरफ क्यों चराता है कहकर गाली गलौच कर डंडा से प्रफुल्ल माथा एवं सिर के पीछे मारकर जान से मारने की धमकी दिया.

वहीं धर्मराज बारिक ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजीश के कारण उसके भाई देवराज बारिक के साथ मारपीट की गई है. उसने बताया है कि 30 नवंबर को दोपहर 2 बजे उसका बड़ा भाई देवराज बारिक पिता उपेंद्र बारिक उम्र 35 वर्ष बकरा चराने खेत तरफ गया था. तभी लगभग 4 बजे दोपहर को उसके  चचेरा भाई किरण बारिक से फोन में बताया कि देवराज को गांव का प्रफुल्ल भोई डंडा से मार दिया है एवं देवराज जमीन में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है.

सूचना मिलते ही धर्मराज बारिक, किरण बारीक के साथ जहाँ देवराज बकरा चराने देवराज गया था वहां पहुंचे तो देखे कि देवराज बेहोश पड़ा था. होश आने के बाद उसे मोटर सायकल में बिठाकर थाना लाया गया.

देवराज ने बयान दिया कि हमारा प्रफुल्ल भोई के साथ पुराना रंजिश चल रहा है । मुझे अकेला पाकर वह मुझे जान सहित खतम कर दूंगा कहते हुए डंडा से सिर में मार दिया जिससे सिर में एवं बायें कान में गंभीर चोट लगा है. गंभीर हालत को देखते हुए थाना वाले द्वारा तत्काल अस्पताल उसे पहुंचाया गया. प्रफुल्ल भोई के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया.




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