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आग से जलकर हुई थी महिला की मौत, पति का था दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध, पति व ससुर के ख़िलाफ मामला हुआ दर्ज

16 जुलाई 2018 को करमचंद सोनी, कृष्ण कुमार निवासी गनेकेरा ने बसना थाना आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2011 में मृतिका रूखमणी शादी हुई थी, और आज से करीब 01 सप्ताह मृतिका रूखमणी अपने पति गजानंद सोनी के साथ अपने मायके ग्राम झिटकी उड़ीसा गई थी जहाँ उसका पति उसे छोड़कर उसी दिन वापस आ गया.

बताया गया कि 15 जुलाई 2018 को मृतिका का पति उसे लाने ससुराल झिटकी गया था जहां से शाम करीब 05.00 बजे से दोनो बच्चे सहित वापस घर गनेकेरा आये.

सुचनाकर्ता ने बतया कि मृतिका का पति अपनी पत्नी जब छोडकर आया था तब यह लेने नही जाउंगा किसी के साथ आ जाना बोला था, लेकिन वह नही आयी और अपने पति से लेने आना बोली तब उसका पति लेने जांउगा तो तुरंत आउंगा बोलकर लेने गया था और तुरंत लेकर आया और रात्रि में खाना खाकर पति पत्नी बच्चे सोये गए.

उसके बाद रूखमणी सामने के कमरा में आग से जल रही थी जिसे मृतिका का ससुर बुझाते हुये चिल्लाया जिसपर उसका पति उठकर आग बुझाने लगा, तब उसी समय बालेश्वर चौहान आ गया और 108 वाहन से इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में लाये जिसे रायपुर रिफर करने पर गाड़ी का इंतजार करते समय रूखमणी की मौत हो गई.

सुचक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जब मामले की जांच की तो खुलाशा हुआ कि मृतिका रूखमणी का पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध रहने के कारण मृतिका को प्रताड़ित करता था तथा मृतिका का ससुर भी छोटी-छोटी बातो पर अपने लड़के का साथ देकर मृतिका से झगड़ा विवाद करता था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका का शरीर 90 प्रतिशत जला होना एवं पुरे शरीर में मिट्टी तेल का गंध आना लिखा गया, लेकिन मृतिका कथन देने योग्य नही होने से उसका कथन नही लिया गया है.

घटना स्थल से पुलिस ने मृतिका की जली हुई साड़ी एवं ब्लाउज का तुकड़ा तथा एक पीले रंग का 175 एमएल टीन का डब्बा चिमनी दीया को जप्त किया. और सभी से पूछताछ की गई.

पुलिस ने जांच में पाया गया कि मृतिका के पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध रहने के कारण मृतिका को उसका पति प्रताड़ित करता था तथा मृतिका का ससुर भी छोटी-छोटी बातो पर अपने लड़के का साथ देकर मृतिका से झगड़ा विवाद करता था.

पुलिस ने जांच में पाया कि मृतिका का छायाचित्र पर पैर के तलवा का जला होना, घटना स्थल में खुन का निशान का पाया जाना, घटना स्थल में माचिस की डिब्बी बरामद न होना केवल माचिस का तिल्ली पाया जाना, पंचनामा में तलवा की चमड़ी जलकर आधा हिस्सा छिलना, मृतिका के जलते समय इधर उधर नहीं भागना एक ही स्थान पर लेटे हुये जलना पाए जाने से पुलिस ने आरोपी मृतिका के पति गजानंद सोनी उम्र 31 साल, ससुर अक्ती राम सोनी उम्र 50 साल  के विरूद्ध अपराध धारा 306 एवं 34 आईपीसी भादवि कायम कर विवेचना में लिया है.




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