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दो नंबर प्लेट रखकर कर रहे थे 75 किलो का गांजा का परिवहन, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बागबाहरा पुलिस ने NH 353 मेन रोड के पास अवैध मादक पदार्थ 75 किलो का गांजा जप्त कर  मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि 22 जनवरी  को मुखबीर के जरिये सूचना मिली कि एक गोल्डन रंग की कार जिसका क्रमांक CG 04  H 1323 में दो व्यक्ति खरियार रोड उडिसा की ओर से बागबाहरा रायपुर की ओर अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते हुए जा रहे है.

जिसपर पुलिस थाना के सामने NH 353 मेन रोड बागबाहरा पहुंच कर स्टाफ को चारों ओर लगाकर घेराबंदी किया गया जिसके कुछ देर बाद खरियार रोड ओडिसा की तरफ से एक गोल्डन रंग की होण्डा कार क्रमांक CG 04  H 1323 आया जिन्हें घेराबंदी कर रोका गया.

पुलिस ने बताया कि उक्त को रोककर पुछताछ करने पर वाहन चला रहे व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम सुजीत कुमार राघव पिता नरेन्द्र कुमार उम्र 36 वर्ष किरतपुर तह. शिकारपुर जिला बुलंदशहर (उ.प्र.) का रहने वाला बताया व बगल में बैठे ने अपना नाम मो. आसिफ ऊर्फ रेहान शेख पिता फिरोज अहमद उम्र 19 वर्ष ग्राम गोटवा बाजार पो. कटिया बस्ती थाना नगर जिला बस्ती (उ.प्र.) का रहने वाला बताया.

पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान वाहन के पीछे वाली सीट में बने एक गुप्त चेम्बर की तलाशी लेने पर उक्त चेम्बर के अन्दर 40  पैकेटों जो भूरे रंग के सैलो टेप झिल्ली से बंधा हुआ मादक पदार्थ गांजा बरामद किया. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के वाहन की डिक्की से 02 नग नम्बर प्लेट बरामद किया है.

पुलिस ने बतया कि वाहन से बरामद 40 पैकेट मादक पदार्थ गांजा कुल 75 किलोग्राम कीमती 3,75,000/ रू. का है, पुलिस ने एवं आरोपी के वाहन से अवैध मादक पदार्थ गांजा के अलावा बरामद दो नम्बर प्लेट एवं एक पुरानी इस्तेमाली होण्डा एकार्ड कार कीमत करीबन 5,00,000/रूपये चार नग मोबाइल कीमती 30,000/रू. व आधार कार्ड एवं आरोपी के कब्जे से 400 रूपये कुल कीमत 9,0,9900/रूपये (नौ लाख नौ हजार नौ सौ रूपये) को जप्त कर शीलबंद कर आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20(ख) नारकोटिक्स एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.




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