मारपीट करने पर मामला दर्ज
विजेंद्र
भोई पिता शेषदेव भोई उम्र 32 वर्ष निवासी टोंगोपथरा थाना पिथौरा ने पुलिस में शिकायत
करते हुए बताया है कि 8 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे जब वह बामनमुड़ा खेत की ओर बकरी
चराने गया था तभी वहां पर प्रीतलाल साहू और शांतिलाल पटेल बैल को घर की तरफ हांक
रहे थे जिसपर वह बोला कि आप लोग गांव की तरफ बैलों को मत हांको जंगल की तरफ हांको.
इसी बात पर प्रीतलाल साहू रूक तुम्हे बताता हूं कहकर फोन करके ब्रीजलाल, दशरथ, भागीरथी को बुलाया और चारों मिलकर मुझको हाथ मुक्का से आज तुझे जान से मार देंगे कहकर मारपीट किये व गाली गलौच
किये मामले में पुलिस ने प्रीतलाल साहू, भागीरथी साहू, दशरथ साहू व ब्रिजलाल साहू के विरुद्ध 294-IPC, 506-IPC, 323-IPC, 34-IPC का अपराध पंजीबद्ध किया है.
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
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