शासन के महत्वकांक्षी योजना के तहत गरीबों को राशन वितरण करने का नियम है. शासन का यह भी नियम है कि संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक प्रत्येक छह माह में सामाजिक अंकेक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगा और देखेगा कि किसी अपात्र या मृत लोगों को तो राशन का वितरण नहीं हो रहा है.