
14 दिन तक कर सकते हैं क्लेम, लेकिन 72 घंटे में देना होगा इत्तला! वरना फसल बीमा बेकार
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार के द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे कि समय वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से होने वाले फैसलों के नुक्सान के लिए फसल बीमा दे रही है। किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जुलाई 2025 तक बीमा करा सकते हैं। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी बैंक या फिर सेंटर में जाकर संबंधित जानकारी और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हो।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्राकृतिक आपदा से फसलों की नुकसान के भरपाई के लिए सरकार किसानों को फसल बीमा कवरेज दे रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा जैसे की भारी वर्षा से जलभराव, बादल फटना, या ओलावृष्टि आदि से फसलों की नुकसान पहुंचती है। जिसकी भरपाई के लिए सरकार के द्वारा फसल बीमा कवरेज दिया जाता है। किसान को व्यक्तिगत रूप से आपदा की घटना के 72 घंटे के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। यह आवेदन पीएमयू पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
72 घंटे में करना होगा क्लेम का आवेदन, वरना नहीं मिलेगा मुआवजा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसान की फसल प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात या जलभराव से खराब हो जाती है, तो वह मुआवजे के लिए दावा कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक जरूरी शर्त है — किसान को नुकसान की जानकारी 72 घंटे के भीतर पीएमयू (PMU) के माध्यम से आवेदन कर देनी होगी।
यदि फसल की कटाई के बाद किसान ने उसे खेत में "कट एंड स्प्रेड" स्थिति में सुखाने के लिए छोड़ा है और इस दौरान किसी भी प्रकार की स्थानीय आपदा से नुकसान होता है, तो कटाई के 14 दिनों के भीतर क्लेम किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदन 72 घंटे के अंदर किया गया हो।
आवेदन कैसे करें?
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जुलाई 2025 तक बीमा करा सकते हैं। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी बैंक या फिर सेंटर में जाकर संबंधित जानकारी और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हो।