कोमाखान : लगातार जातिगत टिप्पणी, गाली गलौज से परेशान होकर अध... - CG Sandesh

कोमाखान : लगातार जातिगत टिप्पणी, गाली गलौज से परेशान होकर अधिक मात्रा में खा ली नींद की गोली

कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्सीपार में जातिगत एवं अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी के मामले में शिकायत दर्ज करायी गई है. आरोप है कि लगातार जातिगत टिप्पणी कर अपमानजनक गाली गलौच से परेशान प्रार्थी ने नींद की गोली अधिक मात्रा में खा ली थी. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. ठीक होने पर थाने में शिकायत दर्ज करायी गई.

निवासी प्रहलाद बरिहा पिता स्व. चमरू राम बरिहा उम्र 56 साल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि वह 2 बार गांव का निर्वाचित सरपंच रह चुका है. पूर्व से ग्राम खुर्सीपार के बाहर ओड़िशा के सीमा पर अवैध रूप से शराब की बिक्री होती है जिस पर बीच-बीच में गांव वालो के सहयोग से पुलिस कार्यवाही भी की जाती थी.

लगभग एक डेढ माह पूर्व गांव के उप सरपंच दुर्गेश साहू कई विभागों मे जाकर शिकायत पत्र दिया कि प्रहल्लाद एवं गांव के अन्य बडे बुजुर्गो के द्वारा शराब बिक्री कराया जाता है और बदले में पंचायत के लिए पैसा लिया जाता है. इसी बात को लेकर प्रहल्लाद एवं अन्य ग्रामीणों ने झूठा शिकायत क्यों करते हो कहकर विरोध किया था.

प्रहल्लाद ने आगे शिकायत में बताया है कि 31 जुलाई 2025 को सुबह करीबन 09-10 बजे वह अपनी पत्नी हिना बाई के साथ गुजर रहा था. उसी समय सामने से आ रहे दुर्गेश साहू ने मेरे खिलाफ मीटिंग बैठाते हो कहकर बिना वजह झगडा विवाद कर जातिसूचक शब्द बोलकर अपमानित करने लगा. उसकी आवाज सूनकर पास खडे उसके पिता देवनारायण साहू एवं उसके बडे पिताजी राखीराम साहू भी वहां आ गये और तीनो मिलकर प्रहल्लाद और उसकी पत्नी को अश्लील गाली गलौज करने लगे. मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे और लगातार जातिगत टिप्पणी कर अपमानजनक गाली गलौच कर रहे थे. झगडा की आवाज सूनकर रामेश्वर चक्रधारी, दशरथ साहू वहां पर आये और झगडा को छुडाये.

घटना के बाद प्रहल्लाद अपने ही गांव की बात है कहकर घटना को नजर अंदाज कर रहा था परन्तु आरोपियों के द्वारा आते जाते इसी प्रकार से दुर्व्यवहार एवं जातिगत अपमान लगातार किया जाने लगा, तब प्रहल्लाद बहुत परेशान हो गया और इसी कारण से नींद की गोली ज्यादा मात्रा में खा लिया था. उसे ईलाज के लिए शासकीय अस्पताल बागबाहरा में भर्ती कराया गया. ठीक होने के पश्चात परिवार में आपसी सलाह मशवरा होने के बाद प्रहल्लाद ने एफआईआर दर्ज करायी.

पुलिस ने आरोपी दुर्गेश साहू, देवनारायण साहू एवं राखीराम साहू के खिलाफ धारा 3(1)(ध)-SCH, 3(2)(va)-SCH, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS के तहत अपराध कायम किया है.


author

त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
अन्य सम्बंधित खबरें