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CG : अब पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से भी कराए जा सकेंगे प्रकाश व्यवस्था के कार्य

प्रदेश के नगरीय निकायों में अब स्ट्रीट लाइटिंग के कार्य पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से भी कराए जा सकेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने इन निधियों से किए जाने वाले कार्यों की सूची में नई कंडिका जोड़ते हुए अब वार्षिक पात्रता राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि प्रकाश व्यवस्था के लिए खर्च करने की अनुमति दे दी है।

इस संबंध में सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से किए जाने वाले कार्यों में प्रकाश व्यवस्था को भी शामिल करने के निर्देश दिए थे।


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त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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