CG : महिला से छेड़छाड़ के बाद प्रधान पाठक गिरफ्तार, अब डीईओ ने किया निलंबित
जांजगीर चांपा । महिला से छेड़छाड़ करने वाले प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। महिला की शिकायत पर प्रधान पाठक को एक सप्ताह पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 48 घंटे जेल में रहने के चलते नियमों के अनुसार डीईओ ने कार्यवाही की है।
मिली जानकारी के अनुसार जगन्नाथ पाटले (43) निवासी बम्हनीन थाना अकलतरा प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ है। उनकी पदस्थापना बलौदा ब्लॉक के झपेली शासकीय स्कूल में है। उनके खिलाफ शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि जगन्नाथ पाटले ने काम के बहाने उसे फोन कर अकलतरा स्टेशन के पास मिलने बुलाया। वहां पहुंची महिला से अश्लील बात करते हुए प्रधान पाठक छेड़छाड़ करने लगा। महिला के द्वारा शोर मचाने पर आरोपी प्रधान पाठक जगन्नाथ पाटले वहां से भाग खड़ा हुआ।
महिला ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत अकलतरा थाने में की। शिकायत मिलने पर अकलतरा थाने में अपराध क्रमांक 584/2025 धारा 74,79 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। घटना को गंभीरता से ले थाना अकलतरा की पुलिस टीम ने आरोपी को उसके गृहग्राम से हिरासत में लिया।
पूछताछ करने पर प्रधान पाठक ने अपना जुर्म स्वीकार किया। अपराध सदर धारा का घटित होना पाए जाने पर आरोपी प्रधान पाठक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वही मामले में प्रधान पाठक के जेल दाखिल होने का प्रतिवेदन मिलने पर उन्हें डीईओ ने निलंबित कर दिया है।
उपरोक्त खुला पत्र जनसंपर्क के मुख्यकार्यपालन अधिकारी हेतु है.