कोमाखान : गोवा और पुणे के लड़के गिरफ्तार, अधिक दाम में बेचने ओड़िशा से ले जा रहे थे गांजा
कोमाखान पुलिस ने टेमरी नाका के पास दो गांजा तस्करों को पकड़ा. दोनों कार से गांजा लेकर गोवा जा रहे थे. थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, 27 नवम्बर 2025 को पुलिस पेट्रोलिंग एवं अपराध पता साजी एवं देहात भ्रमण पर ग्राम कोमाखान, गोयनाबाहरा, भटगांव, सुवरमाल, NH 353 की ओर रवाना हुये थे. इसी बीच मुखबिर की सुचना पर पुलिस टेमरी नाका पहुंची. कुछ देर बाद 02 व्यक्ति एक पुरानी सिल्वर कलर की MARUTI कंपनी की स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक MH 04 DN 9512 से उड़ीसा राज्य की ओर से महासमुंद की ओर आते दिखे.
कार में बॉबी सैनी पिता अशोक कुमार सैनी उम्र 31 साल निवासी S-2 कांशीद्वार बिल्डींग वालकेश्वरवाडा पेन्हा दी फ्रांस बार्देश थाना परवरी जिला पणजी नार्थ गोवा और प्रकाश बेहरा पिता नरेन्द्र बेहरा उम्र 26 साल निवासी गीत गोविंद बिल्डींग एकता नगर सिरोली थाना सिरोली जिला पुणे महाराष्ट्र सवार थे. कार के पीछे सीट में 03 नग सफेद रंग की प्लास्टिक बोरियों के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा था.
कडाई से पूछताछ करने पर प्रकाश बेहरा ने बताया कि उनकी गुनपुर ओडिसा निवासी मिलन से पहचान हुई. मिलन उन्हें बताया कि ओडिसा में गांजा की खेती पहाड़ों में होती है. यहां कोई भी पुलिस वाले पकड-धकड नही करते है और सस्ता में गांजा मिलता है. आप लोग मेरे पास आना, गांजा मैं दिला दूंगा जिसे आप लोग गोवा में बाहर से आये शैलानी/टूरिस्ट लोगों को अच्छे दामों में बेच कर अच्छा पैसा कमा सकते हो.
मिलन से तस्करों ने संपर्क कर 3 सफेद रंग की प्लास्टिक बोरियों में गांजा लिया. बदले में 50,000 रूपये नगद दिये तथा बाकी पैसा गोवा पहुंचने के बाद फोन-पे या अन्य ऑनलाईन के माध्यम से देने की बात कही.
तस्कर 3 सफेद रंग की प्लास्टिक बोरियों को कार की पीछे सीट में रखकर गोवा के लिए निकले थे. पुलिस ने उन्हें टेमरी नाका के पास पकड़ा.
आरोपियों के कब्जे से एक पुरानी सिल्वर कलर की MARUTI कंपनी की स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक MH 04 DN 9512 के पीछे सीट में 3 सफेद रंग की प्लास्टिक बोरियों में भरी 50 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 25,00,000 रूपये एवं एक पुरानी सिल्वर कलर की MARUTI कंपनी की स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक MH 04 DN 9512 कीमती 150000 रूपये, 03 नग टच स्क्रीन मोबाईल कीमती 11000 रूपये जुमला कीमती 26,61,000 रूपये जप्त किया गया. मामले में पुलिस ने धारा 20(ख) NDPS Act के तहत कार्रवाई की है.