सरायपाली : कैमरे से तोड़फोड़, टायर जलाने के आरोप में 4 पर केस दर्ज
सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम बैतारी के पास कैमरे को पत्थर से तोड़ने और टायर जलाने के आरोप में शिकायत के बाद पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.
प्रमोद साहू पिता विपिन साहू उम्र 37 साल निवासी ग्राम बैतारी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि वह ग्राम बैतारी के पास ही NH 53 किनारे उसके भवन में नास्ता होटल चलाता है. 17 जनवरी को वह अपने होटल में दो सीसीटीवी कैमरा लगवाया था. 1 फरवरी 2026 को सुबह करीब 6 बजे प्रमोद दुकान खोलने गया तो देखा कि उसके होटल में लगे दोनों कैमरा तोड़ दिये गये थे.
प्रमोद ने बताया कि होटल के बगल में ही मोहम्मद फुल अंसारी का पंचर बनाने का दुकान है. उसके दुकान के बाहर रखे हुये पुराना टायर जली हुई अवस्था में थे. प्रमोद कैमरे के रिकार्डिंग डाटा को चेक किया तो देखा की 31 जनवरी की रात लगभग 9:30 बजे बैतारी के चार लड़के चिमनू साहू, गोपाल साहू, इशांत साहू और कुनू महापात्र पत्थर मारकर कैमरा को तोड़ते हुये दिख रहे हैं. मोहम्मद फुल अंसारी ने प्रमोद को बताया कि 30 नग पुराने टायर जल के नष्ट हो गये हैं, पंचर बनाने के समान रखे थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं.
प्रमोद और मोहम्मद फुल अंसारी उसके पास जाकर बोले कि ऐसा तोड़ फोड़ क्यों किये हो तब चिमनू साहू, गोपाल साहू, इशांत साहू और कुनू महापात्र मिलकर दोनों को अश्लील गाली गलौज करने लगे, जिसे मना करने पर जो उखाड़ना है उखाड़ लो तुम दोनों को भी जान समेत मार देंगे कहकर धमकी देने लगे.
मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी चिमनू साहू, गोपाल साहू, इंशांत साहू और कुनू महापात्र के खिलाफ धारा 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS के तहत अपराध कायम किया है.