CG : श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनका विवरण खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के डाटा से आंशिक रूप से मिलान हो रहा है, उनका नाम आधार कार्ड में दर्ज नाम के अनुरूप सत्यापित किया जाएगा। जिन हितग्राहियों के श्रमिक पंजीयन कार्ड में अंकित नाम और आधार कार्ड में अंकित नाम में भिन्नता पाई गई है, उन्हें अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराना होगा।
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