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CG : होलिका दहन को लेकर दिशा निर्देश जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

बालोद। होली को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। बाजारों में रंग, गुलाल, पिचकारी और सजावटी सामान से दुकानें सज चुकी हैं। बच्चे और युवा होली की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं प्रशासन भी इस पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।

शुक्रवार को जिला यातायात विभाग के सामने शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, एसडीओपी बोनीफास एक्का, तहसीलदार आशुतोष शर्मा, यातायात प्रभारी रविशंकर पांडेय सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि होलिका दहन केवल खुले और सुरक्षित स्थानों पर ही किया जाएगा।

 

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिजली के तारों के नीचे, भूसे के ढेर के पास या संकरी गलियों में होलिका दहन नहीं किया जाएगा। बीच सड़क पर होलिका जलाने से यातायात बाधित होता है, इसलिए ऐसे कृत्य पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में यह भी तय किया गया कि मुखौटा पहनकर उत्पात मचाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। कीचड़, ग्रीस या ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग कर होली खेलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी पर जबरन रंग डालना, कपड़े फाड़ना या अभद्र व्यवहार करना दंडनीय होगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। भड़काऊ पोस्ट, आपत्तिजनक संदेश या किसी धर्म एवं समाज विशेष के खिलाफ टिप्पणी साझा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शांति भंग न हो। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह या विवादित सामग्री को न तो पोस्ट करें और न ही फॉरवर्ड करें।

यातायात प्रभारी रविशंकर पांडेय ने बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए एसडीएम से पूर्व अनुमति लेने की बात कही। तेज आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर बजाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए संयम बरतना आवश्यक है।


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