CG : सरपंच बर्खास्त, हाई कोर्ट के आदेश पर SDM ने की बड़ी कार्रवाई, उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश
दुर्ग। जिले से एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है। दुर्ग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत समोदा के सरपंच अरुण गौतम को बर्खास्त कर दिया गया है। एसडीएम दुर्ग ने छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम की धारा 122 के तहत यह बड़ा आदेश जारी किया है और यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई।
दरअसल मामला अरुण गौतम ने सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। उस दौरान शपथ पत्र में उन्होंने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी जानबूझकर छुपाई थी। और यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है, अरुण गौतम जेवरा सिरसा चौकी में निगरानी शुदा बदमाश के रूप में दर्ज हैं। अपनी दबंगई के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उनके खिलाफ अतिक्रमण की भी कई शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं और उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था।
सबसे चौंकाने वाली बात इसी समोदा गांव में अफीम की खेती का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद यह गांव पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गया था। अब सरपंच की बर्खास्तगी के बाद एसडीएम दुर्ग ने उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। ग्राम पंचायत समोदा को जल्द ही नया सरपंच मिलेगा।