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छत्तीसगढ़ में अब महज 24 घंटे में मिलेगा श्रम पहचान पंजीयन प्रमाणपत्र

प्रदेश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना नियम में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है, जो प्रभावी हो गई है। संशोधित नियमों के तहत अब किसी भी दुकान या स्थापना के लिए श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

 इसके लिए नियोक्ताओं को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करना होगा। यह पूरी व्यवस्था स्व-घोषणा पर आधारित और सिस्टम-जनरेटेड होगी, जिसमें किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान परिसर में नाम पट्टिका के साथ इस पंजीयन प्रमाणपत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।


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त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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