खान सर के खिलाफ FIR दर्ज, गिरफ्तारी पर लगी रोक
पटना की एक अदालत ने खान ग्लोबल स्टडीज का संचालन करने वाले फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ की गिरफ्तारी पर मंगलवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी। उनके वकील ने यह जानकारी दी।
फैसल खान का नाम एक प्राथमिकी में दर्ज है, जो एक सप्ताह पहले हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ी है, जिसमें उनके सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी करने का आरोप है। यह घटना उस समय हुई थी जब कुछ असामाजिक तत्वों ने खान के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार रात 15-20 लोगों के एक समूह ने राज्य की राजधानी पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी और परिसर पर पथराव किया था।
5 जून को कदमकुआं थाने में प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर और दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (उकसाने) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस ने खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षाकर्मियों को मंगलवार रात कथित रूप से गोलीबारी करने के आरोप में बृहस्पतिवार को हिरासत में लिया था।