क्या खान सर पर होगी कार्रवाई... कोर्ट में हुई सुनवाई
फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ से जुड़े जमानत मामले में अदालत ने राहत बरकरार रखते हुए अंतरिम संरक्षण (इंटरिम प्रोटेक्शन) की अवधि अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। पुलिस द्वारा केस डायरी अदालत में प्रस्तुत किए जाने के बाद हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने फैजल खान को अगली तारीख तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इसके साथ ही खान पक्ष से जुड़े अन्य लोगों को भी नो-कोर्सिव एक्शन (दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने) का लाभ दिया गया है। इसके तहत पुलिस द्वारा बल प्रयोग या किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
फैजल खान के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने अंतरिम संरक्षण को आगे बढ़ा दिया है और अगली सुनवाई तक यह राहत जारी रहेगी।
मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कि रोशन आनंद सर से जुड़े मामले में अब तक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं की गई है, अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि पुलिस को अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस क्या कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी, यह उसके अधिकार क्षेत्र का विषय है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय की शरण ले सकता है।
अदालत के इस आदेश के बाद फैजल खान और उनके समर्थकों को फिलहाल राहत मिली है। मामले में आगे की सुनवाई 25 जून को होगी, जिसमें न्यायालय के समक्ष आगे की स्थिति पर विचार किया जाएगा।