महासमुंद : ट्रेड सर्टिफिकेट के संबंध में परिवहन विभाग का निर... - CG Sandesh

महासमुंद : ट्रेड सर्टिफिकेट के संबंध में परिवहन विभाग का निर्देश

केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 33 से नियम 46 के तहत ट्रेड जारी करने एवं उपयोग करने के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने बताया कि नियम 35 (1) के तहत प्रारूप 17 में ट्रेड सर्टिफिकेट (व्यापार प्रमाण पत्र) जारी किया जाता है। जिसमे स्पष्ट रूप से शोरुम का पता अंकित होता है। निर्धारित स्थान से भिन्न स्थान में शोरुम का संचालन करते पाये जाने की स्थिति में वाहनों की जप्ती की कार्यवाही की जावेगी।

अतः अन्यत्र स्थान पर बिना ट्रेड सर्टिफिकेट (व्यापार प्रमाण पत्र) के वाहन विक्रय नहीं किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट (व्यापार प्रमाण पत्र) निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।


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अविनाश नायक

मैं डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ और टेक-सैवी पत्रकार हूँ, जो पिछले 9 वर्षों से छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद, सरायपाली, बसना और पिथौरा क्षेत्र की स्थानीय खबरों के साथ, देश-विदेश एवं शासकीय योजनायें, रोजगार अथवा बैंकिंग से सम्बंधित समाचार प्रकाशित करता हूँ। पत्रकारिता के साथ-साथ मुझे Windows VPS सर्वर, IIS कॉन्फ़िगरेशन, SQL सर्वर और MVC, .NET, C# जैसी एडवांस तकनीकों का गहरा व्यावहारिक अनुभव है. इसके पूर्व करीब 6 वर्ष तक का मेरा सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामर के रूप में अनुभव रहा है.
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