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केंद्र सरकार ने अधिसूचित की नई ईपीएफ योजना 2026, 29 जून से लागू हुए नए नियम

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना-2026 को अधिसूचित कर दिया है। नई योजना 29 जून 2026 से प्रभावी हो गई है और अब यह 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य भविष्य निधि प्रणाली को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और श्रम कानूनों के अनुरूप बनाना है।

नई ईपीएफ योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अनिवार्य अंशदान वेतन का 12 प्रतिशत ही रहेगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों के लिए वर्तमान 10 प्रतिशत अंशदान की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।

सरकार ने योजना में आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के नियमों को भी अद्यतन किया है। साथ ही डिजिटल अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन क्लेम, ई-पासबुक और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से खातों को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है।

नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, भविष्य निधि खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और कर्मचारियों को तेज एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इससे ईपीएफ प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा और कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि से जुड़ी सेवाओं का लाभ पहले से अधिक सरल तरीके से मिल सकेगा।



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