खैरागढ़ : करीब चार साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पत्नी की हत्या के दोषी पति को मिला उम्रकैद
खैरागढ़ : करीब चार साल पुराने पत्नी हत्या मामले में अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार मामला थाना खैरागढ़ के अपराध क्रमांक 631/2022 से जुड़ा है। 14 अक्टूबर 2022 को आरोपी प्रमोद कुमार जंघेल (35 वर्ष), निवासी ऋषि विहार, रिसाली (जिला दुर्ग) ने थाना क्षेत्र के ग्राम आमनेर नदी स्थित देहानी घाट के पास अपनी पत्नी संगीता जंघेल (27 वर्ष) की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी।
घटना के बाद खैरागढ़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष जांच की। जांच के दौरान जुटाए गए पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ज्ञान दास बंजारे ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों को पर्याप्त मानते हुए अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया और उसे आजीवन सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला चार साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया का अहम पड़ाव माना जा रहा है।