छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कंप्यूटर ऑपरेटरों को राहत, 6 हफ्ते में निर्णय लेने के निर्देश
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के ग्यारह नगरीय निकायों में पिछले लगभग दस वर्षों से कार्यरत् कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवा समाप्ति और कई महीनों से लंबित वेतन के मामले में राहत देते हुए केंद्र सरकार और राज्य शहरी विकास अभिकरण को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कर्मचारियों को नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए कहा कि संबंधित सक्षम अधिकारी कानून के अनुरूप मेरिट के आधार पर उस पर विचार कर तर्कसंगत आदेश पारित करें। यह आदेश न्यायाधीश बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ ने अमित कुमार वर्मा सहित ग्यारह कंप्यूटर आपरेटरों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया।
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