छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कंप्यूटर ऑपरेटरों को राहत, 6 हफ्ते में ... - CG Sandesh

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कंप्यूटर ऑपरेटरों को राहत, 6 हफ्ते में निर्णय लेने के निर्देश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के ग्यारह नगरीय निकायों में पिछले लगभग दस वर्षों से कार्यरत् कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवा समाप्ति और कई महीनों से लंबित वेतन के मामले में राहत देते हुए केंद्र सरकार और राज्य शहरी विकास अभिकरण को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। 

कोर्ट ने कर्मचारियों को नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए कहा कि संबंधित सक्षम अधिकारी कानून के अनुरूप मेरिट के आधार पर उस पर विचार कर तर्कसंगत आदेश पारित करें। यह आदेश न्यायाधीश बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ ने अमित कुमार वर्मा सहित ग्यारह कंप्यूटर आपरेटरों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया।


author

त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
अन्य सम्बंधित खबरें