छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा की जा रही लापरवाही पर जताई नाराजगी
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जांच में पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही और उदासीनता पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा, यह लापरवाही केवल संयोग या अनजाने में हुई चूक नहीं हो सकती।
यह जांच में गंभीर लापरवाही और पुलिस के गैर-पेशेवर रवैये को दर्शाती है, जिससे एनडीपीएस कानून का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। कोर्ट ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के एक मामले में निचली अदालत द्वारा 7 आरोपियों को सुनाए गए 10 से 15 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है।
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