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Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने दिया बंद करने का आदेश

डेस्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को बंद करने का आदेश दिया है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने मंगलवार (28 जुलाई) को बताया कि नियमों का लगातार उल्लंघन करने के कारण बैंक का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था, और यह आदेश बैंक को बंद करने की प्रक्रिया का आखिरी चरण है। RBI ने एक बयान में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई, 2026 के आदेशों के ज़रिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत Paytm पेमेंट्स बैंक को बंद करने का निर्देश दिया है।

SBI ने ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया
कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरीकुमार एम. नायर को Paytm पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। RBI ने बताया कि उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज़ एक्ट के तहत तय सभी अधिकार दिए गए हैं।


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