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NEET प्रदर्शन मामला: SC का बड़ा आदेश, बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों को तुरंत रिहा करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामले में बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिरासत में लिए गए छात्र प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर कई अंतरिम निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि छात्रों और पुलिसकर्मियों को लगी चोटों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों को प्रदर्शन से जुड़े डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसमें सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल हैं। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन डिजिटल साक्ष्यों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

न्यायालय ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि, दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन जांच पूरी होने तक पात्र छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्र पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों की भूमिका इन घटनाओं में हो सकती है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ घायल पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।



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