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पत्नी के हत्यारे को हुआ आजीवन कारावास की सजा

छोटी सी बात को लेकर पत्नी को मौत के घाट ऊतारने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा व 1 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

शासन कि ओर पैरवी कर रहे शासकीय अभियोजक तुकेश्वर राणा ने बताया कि कोरर थाना क्षेत्र के ग्राम क्रुष्टीकुर निवासी 35 वर्षीय छन्नूराम नेताम पिता स्व. आलोर सिंह नेताम व उसकी पत्नी 32 वर्षीय कनेश्वरी सोन के बीच खेत की मिट्टी हटाने की बात को लेकर विवाद हुआ था, इसी बात को लेकर आरोपी पति ने अपनी पत्नी को टोरा बीनने के दौरान मुह में साड़ी से दबाकर घसीटते हुए महेन्द्र जैन के लाड़ी में ले जाकर मौत के घाट के ऊतार दिया।

पुलिस के डॉग स्कॉट टीम ने आरोपी को पकड़ लिया व पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार सम्पूर्ण कार्यवाही करने के बाद आरापी को न्यायालय में पेश कर दिया, जहां पर विचारण के दौरान आरोपी को दोषी पाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी प्रबोध टोप्पो ने धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व 1 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।




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