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चारामा निवासी प्रकाश जोतवानी को कारण बताओ नोटिस जारी

कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा तीन, पांच, छः के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चारामा निवासी प्रकाश जोतवानी उर्फ गोल्डी पिता तिरथदास जोतवानी को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। 


 उल्लेखनीय है कि प्रकाश जोतवानी के द्वारा 7 अक्टूबर 1996 से 29 जनवरी 2020 तक लगातार अपराधिक कृत्य, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जान से मारने की धमकी एवं शासकीय कर्मचारियों को मारपीट कर लोकशांति को लगातार भंग करते आ रहे है तथा दहशत फैलाने के कारण अपराधिक प्रकरण दर्ज कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के बाद भी आपके द्वारा गतिविधियों में कोई सुधार नहीं लाया गया, उसके बाद भी विभिन्न अपराधिक कृत्य किये जाने के कारण पुलिस अधीक्षक कांकेर के प्रतिवेदन के अनुसार प्रकाश जोतवानी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

न्यायालय द्वारा प्रकाश जोतवानी को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में निहित प्रावधानों के तहत जिला बदर की कार्यवाही की जाएगी। प्रकाश जोतवानी को 13 फरवरी दोपहर 02 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।




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