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दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन अनिवार्य

बलौदाबाजार, 25 मार्च 2020/ दुकानों से सामग्री खरीदने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के नियम का पालन जरूरी किया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रभावी उपाय के अंतर्गत कतार में लगाकर ग्राहकों को सामग्री देना होगा। कतार में खड़े दो लोगों के बीच कम से कम 1 मीटर की सुरक्षित दूरी रखना होगा। दूरी के नियम का पालन नहीं किये जाने पर दुकानदारों को सामग्री बेचने से रोक दिया जायेगा। संयुक्त कलेक्टर श्री अरविन्द पांडेय ने बताया कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानों को दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना होगा। सब्ज़ी, किराना, मेडिकल सहित दुकान खोलने की छूट दिए गए सभी दुकानों पर समान रूप से यह नियम लागू होगा। ऐसा किये जाने का वाज़िब कारण भी है। कोरोना संक्रमण का सबसे प्रमुख कारण पड़ोस स्थित व्यक्ति के खांसी-छीक से है। एक बार की खांसी-छींक से हज़ारों की संख्या में वायरस की बौछार बाहर आती है, जो कि कई लोगों को चपेट में लेने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए लोगों से कम से कम एक मीटर की दूरी रखने पर जोर दिया जा रहा है। खोलने की छूट प्राप्त हर दुकानदार की यह जवाबदारी है कि वह अपने दुकान के सामने सवेरे चूने से एक-एक मीटर दूरी पर मार्किंग करे और उस पर ग्राहक को खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करने का आग्रह करें। एक समय में एक ही ग्राहक को सामान देना है। उसका हिसाब चुकता होने के बाद ही दूसरे, तीसरे, चौथे ग्राहक को सामग्री देनी है। हाथ-धुलाई अथवा सैनिटाइजर की व्यवस्था भी यथासम्भव दुकान में किया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत अति आवश्यक दुकानों को छोड़ कर तमाम दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। छूट वाले दुकानों को भी सवेरे 8 से शाम 4 बजे तक खोलना है।




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