खनिज उत्खनन को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया नया निर्देश - CG Sandesh

खनिज उत्खनन को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया नया निर्देश

बलौदाबाजार,31 मार्च 2020/ राज्य सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण का रोकथाम एवं नियंत्रण को देखते हुए खनिज उत्खनन सम्बंधित नया दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।
जिला खनिज अधिकारी एम चंद्रशेखर ने बताया कि भारत सरकार की ओर से तीन खनिज कोयला, लोहा एवं इस्पात से सम्बंधित खदानें सुचारू रूप से चलेंगे। इसे सरकार ने अति आवश्यक वस्तुओं की कैटेगरी में लाया गया हैं।

उसी तरह राज्य सरकार ने लॉक डाउन के पूर्व 15 फरवरी की स्थिति में खनिज उत्खनन में लगें सभी कुशल,अकुशल श्रमिक एवं कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन,अवकाश एवं अन्य आश्यक सुविधाएं प्रदान करना खनिज प्रबंधको के द्वारा किया जायेगा ताकि किसी भी प्रकार से मजदूरों एवं श्रमिकों का पलायन ना हो सकें। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कहा हैं कि केंद्र सरकार की गाइडलाईन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए न्यूनतम श्रमिकों एवं मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार के खनिज उत्खनन जैसे रेत,चुना आदि खदानों की गतिविधिया सुचारू रूप से किया जा सकता हैं। यदि किसी खनिज कर्मचारी एवं श्रमिक को कोरोना वायरस से प्रभावित हो जाता हैं। तो उन्हें सवैतनिक अवकाश प्रबंधकों के द्वारा प्रदान किया जायेगा। लॉक डाउन का बहाना लेकर किसी भी कर्मचारियों एवं श्रमिकों का सेवा समाप्त, छटनी, सर्विस ब्रेक एवं वेतन में कटौती जैसा कार्य खनिज प्रबंधको के माध्यम से नहीं किया जा सकता हैं।


author

पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
अन्य सम्बंधित खबरें