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पिथौरा पुलिस ने जप्त की 40 लीटर महुआ शराब

पिथौरा पुलिस ने 1 अप्रैल को मुखबिर सूचना पर अवैध शराब के खिलाफ 3 मामलों में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर मामला दर्ज किया है. जिसमे ग्राम सुखीपाली में रोहित बुड़ेक तथा उसका दामाद अशोक भोई तथा दुतो बरिहा तीनों मिलकर सुखीपाली गांव के नहरपारा में हाथ भट्ठी का बना महुआ शराब बिक्री करने के लिए अपने कब्जे में रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, जहाँ पुलिस मौके में पहुंचकर रोहित बुड़ेक पिता ठंडाराम बुड़ेक उम्र 43 वर्ष निवासी सुखीपाली, अशोक भोई पिता परदेशी भोई उम्र 24 वर्ष सुखीपाली, दुतो बरिहा पिता भीम बरिहा उम्र 58 वर्ष सुखीपाली के संयुक्त कब्जे से हाथ भट्ठी का बना महुआ कुल 20 लीटर कीमती करीबन 4000/- रूपये जप्त कर अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.

इसी तरह ग्राम पिलवापाली नाला पुल के पास कच्चे रास्ते पर पुलिस ने मूखबिर के बताये अनुसार एक व्यक्ति को अपने हाथ में एक सफेद रंग की जरीकेन को हाथ में पकड़ कर पैदल नाला की आते हुए  पकड़ कर पूछताछ किया जिसने अपना नाम कमल पटेल पिता नहर पटेल उम्र 23 वर्ष जाति मरार निवासी पिलवापाली थाना पिथौरा का होना तथा अपने पास जरीकेन में रखे 10 लीटर महुआ शराब को बिक्री करने हेतु रखना बताया, जिसकी कीमत 1,000 रूपये बताई गई है. पुलिस ने अवैध शराब को जप्त कर आरोपी कमल पटेल का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.

जबकि मुरई धुवा नाला ग्राम सरकड़ा के पास पुलिस ने आरोपीगण रमेश गिरी पिता अभिलाल गिरी उम्र 48 वर्ष वार्ड नं. 5 कोकोभाठा पिथौरा, धरम सिंह पिता सुदर्शन सिंह उम्र 39 वर्ष साकिन कोकोभाठा पिथौरा के संयुक्त के कब्जे से 2 नग पीले रंग की प्लास्टिक जरिकेन में 5-5 लीटर महुआ शराब जुमला 10 लीटर हाथ भट्ठी का बना महुआ शराब कीमती करीबन 1500 रूपये जप्त कर आरोपीगण का कृत्य धारा 34(2) आब. अधि. का पाये जाने से आरोपीगणों को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर लिया गया.




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