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सरपंच ने किया जिला दण्डांधिकारी के आदेश का उलंघन, पुत्र के शादी में लोगो को बुलाकर खिलाया जा रहा था खाना, दर्ज हुई एफआईआर

सरायपाली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत अर्जुण्डा के सरपंच पर जिला दण्डांधिकारी महासमुंद के आदेश का उलंघन करते हुए पाए जाने पर मामला दर्ज किया है.

ग्राम पंचायत अर्जुण्डा का सरपंच चित्रसेन बिसी 3 अप्रैल को अपने घर में अपने पुत्र के शादी निमंत्रण में बुलाकर लोगो को सामाजिक रूप से खाना खिला रहा था, जिसकी सुचना मिली तो पुलिस ने आरोपी चित्रसेन बिसी के घर में दबिश दिया जहां पर आरोपी अपने घर पर शादी निमंत्रण में आये मेहमान लगभग 30-35 लोगो को इकट्ठा कर खाना खिला रहा था.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस जो एक घातक महामारी का रूप ले चुकी है जिससे भारत सहित पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण से पूरे भारत में लाक डाउन किया गया है. वही यह सरपंच इन सारी चीजों को नजर अंदाज करते हुए, जिला दण्डांधिकारी महासमुंद के कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु  धारा 144  का भी उलंघन कर रहा था.

जिसपर आरोपी सरपंच चित्रसेन बिसी का कृत्य अपराध धारा 188,269,270 भादवि कृत्य पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया.

वही मामले में सरायपाली एसडीएम  श्री कुणाल दुतावात ने बताया की शादी समारोह को बिना किसी सरकारी अधिकारियों के जानकारी संपन्न करवाया जा रहा था, जानकारी मिलते  ही उसे कई बार समझाने का प्रयास किया और केवल सम्बंधित मेहमानों को ही शादी समारोह में शामिल करने की बात कहते हुए भीड़-भाड़ नही करने को कहा था.

लेकिन शादी के अगले दिन सरपंच ने नियमो का धज्जिया उड़ाते हुए ग्रामीणों को शादी का दावत दिया और 144 धारा का उल्लंघन किया. जिसकी जानकारी मिलते ही एफ.आई.आर दर्ज करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया.





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