
महासमुंद : गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू एवं सिगरेट की बिक्री पर लगा प्रतिबंध.
महासमुंद जिला प्रशासन ने कोरोना (COVID-19) रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जिले में गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू एवं सिगरेट उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है. जिसके बाद अब छोटे किराना दुकानदार यह उत्पाद नहीं बेच पाएंगे. कलक्टर सुनील जैन ने कल यह आदेश जारी कर जिले के सभी अनिविभागीय अधिकारी, पुलिस, नगर पालिक और नगर पंचायत को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
बताया गया है कि लोग गुटखा खाने के बाद कहीं भी थूक देते है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. इसके साथ ही सड़क पर भी थूकना भी प्रतिबंधित पहले से कर दिया गया था.
गुटखा उत्पादों पर बैन लॉकडाउन अवधि और उसके बाद भी एहतियातन जारी रहेगा. यदि किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माने एवं सजा का प्रावधान है.
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