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नियम का उलंघन कर क्वारेंटीन सेंटर के भीतर प्रवेश, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित पूर्व विधायक होंगे होम क्वारेंटीन, दर्ज होगा मामला.

सरायपाली ब्लाक के ग्राम पंचायत कलेंडा  के क्वारेंटीन सेंटर शिशुवती महिला की मौत होने के बाद आज वहां बसना पूर्व विधायक और भाजपा जिलाअध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी सहित सरायपाली पूर्व विधायक रामलाल चौहान  व त्रिलोचन पटेल, महासमुंद पूर्व विधायक विमल चोपड़ा, कामता पटेल सहित कुल 12 लोगों द्वारा नियम की अनदेखी कर अनाधिकृत प्रवेश किया गया. जिसके बाद इन सभी को 14 दिन का होम क्वारेंटीन करने के साथ इन पर एफ.आई.आर भी दर्ज किया जायेगा.

गौरतलब है कि इसके पहले भी रूपकुमारी चौधरी बसना ब्लाक के बरनाईदादर पहंची, जहाँ पर मजदूरों ने सही रूप से भोजन न मिलने समेत अनेकों समस्याओं से आवगत कराया था. जिसके बाद उन्होंने सरकार के लापरवाही पर नाराजगी जताई थी.

इसके बाद ग्राम पंचायत कलेंडा  में भी शिशुवती महिला की मौत होने के बाद अव्यवस्था की बात उठी थी जिसके बाद एक बार फिर रूपकुमारी चौधरी भाजपा के पूर्व विधायक के साथ क्वारेंटीन सेंटर के भीतर चली गई.  जिसके बाद  इन सबकी कोरोना जांच कराई जांच, और इन्हें अब चौदह दिनों के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारंटीन सेंटर में रखा जायेगा.

एसडीएम कुणाल दूतावास ने बताया कि अनाधिकृत रूप से क्वॉरेंटाइन सेंटर में प्रवेश किए जिसके कारण उनके ऊपर अपराधी पंजीबद्ध करने पुलिस कार्यवाही किया जा रहा है, और साथ ही 14 दिन के लिए होम क्वारेंटिंन का भी आदेश दिया गया है.

सोशल मीडिया में वर्तमान विधायक किस्मत लाल नंद को भी इस मामले में लपेटा जा रहा था लेकिन यह खबर पूरी तरह से झूठी निकली एसडीएम ने विधायक किस किस्मत लाल नंद को वहां मौजूद रहने की बात को नकार दी है.

किस्मत लाल नन्द से चर्चा करने पर बताया कि वह वहां मौजूद नहीं है, क्वारेंटिंन सेंटर में भजपा के साथ जाने वाली बात गलत पूरी तरीके से गलत है.  

गौरतलब है कि आज ही बसना ब्लाक के 7 लोगों पर अनाधिकृत रूप से क्वॉरेंटाइन सेंटर में प्रवेश के किए उनपर मामला दर्ज किया गया है. जिनपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270,महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

धारा 269 के तहत किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैर जिम्मेदाराना काम करने पर छह महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है. धारा 270 के तहत किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए घातक या फिर नुकसानदायक काम करने पर दो साल जेल की या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है.

आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व सरायपाली बीएमओ द्वारा भी होम क्वॉरेंटाइन में रहा रहे एक चालक को क्वॉरेंटाइन की अवधि ख़त्म होने से पूर्व  ड्यूटी पर वापस बुला दिया था. जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस. पी. वारे ने बीएमओ से इसका जवाब माँगा था. जिसपर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है.   




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