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बिना माॅस्क पहनें व्यवसाय करने वाले लोगों तथा प्रतिबंधित पाॅलिथीन कैरी बैग के उपयोग के विरूद्ध हुई कार्रवाई

कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव एवं प्रसार को रोकने के लिए शासन द्वारा मार्गदर्शी निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का पालन नहीं करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने तथा बिना माॅस्क पहनें बाहर निकलने पर कार्रवाई करने के निर्देश है। इसी तारतम्य में आज यहां नगर पालिका महासमुंद क्षेत्र में प्रतिबंधित पाॅलिथीन कैरी बैग के उपयोग एवं बिना माॅस्क पहनें व्यवसाय करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। इसके तहत् आज यहां मुख्यमार्ग व्यावसायिक क्षेत्र में 14 व्यावसायियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। इनमें से 02 व्यावसायी जिन्होंने माॅस्क नहीं लगाया था, उनसे 300 रूपए आर्थिक दण्ड वसूला गया, वहीं फुटपाथ में चाट-ठेला, होटल के माध्यम से खाद्य सामग्री का सीधा विक्रय करने वाले 12 व्यावसायियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित पाॅलिथीन कैरीबैग 02 किलोग्राम जब्त किया गया और उनसे 1500 रूपए का आर्थिक दण्ड वसूल किया गया। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका महासमुंद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री ए.के. हलधर के निर्देशानुसार नगर पालिका के कर्मचारियों की टीम गठित की गई है, जो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।




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