जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति की विभिन्न योजनाओं के तहत् 10 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित
महासमुंद 24 जून 2020/ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, महासमुंद के
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले के लिए वर्ष 2020-21 के लिए
संभावित लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग
टेªक्टर ट्राली (ई.ला. 10.50 लाख) के लिए 01 इकाई, पैसेंजर व्हीकल (ई.ला.
6.00 लाख) के लिए 01 इकाई, गुड्स कैरियर (ई.ला. 7.00 लाख) के लिए 01 इकाई,
स्माॅल बिजनेस (ई.ला. 1.00 लाख) के लिए 02 इकाई, स्माॅल बिजनेस (ई.ला. 2.00
लाख) के लिए 02 इकाई, स्माॅल बिजनेस (ई.ला. 3.00 लाख) के लिए 02 इकाई,
समूह हेतु प्रति समूह (ई.ला. 5.00 लाख) केवल 03 समूह हेतु, पिछड़ा वर्ग टर्म
लोन (ई.ला. 1.00 लाख) के लिए 01 इकाई, टर्म लोन (ई.ला. 3.00 लाख) के लिए
01 इकाई, स्व सहायता समूह महिला समृद्धि योजना (ई.ला. 3.00) के लिए 01
समूह, एवं अल्पसंख्यक टर्म लोन स्व सहायता समूह (ई.ला. 10.00 लाख) प्राप्त
हुए हैं।
इच्छुक आवेदक ऋण लेना चाहते हैं तो 10 जुलाई 2020 तक आवेदन
पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास
समिति, कलेक्ट्रेट परिसर महासमुंद से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते
हैं। आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र,
स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र,
राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र, नोड्यूज के लिए जमा करना आवश्यक
होगा, आवेदक जिले का मूल निवासी हो उम्र 18-50 वर्ष तक हो। आवेदक की
वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 98000/- एवं शहरी क्षेत्रों के लिए
120000/- से अधिक नहीं हो। वाहन के लिए वैद्य कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस
होना अनिवार्य है। टेªक्टर ट्राली हेतु आवेदक के नाम पर 5 एकड़ कृषि भूमि
होना अनिवार्य है। जिसका बी-वन, नक्शा, खसरा, ऋण पुस्तिका जमा करना आवश्यक
होगा।