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सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता खोलने वालों को दी बड़ी राहत..हर बेटी के पालक को जानकारी जरूरी

कोरोना वायरस महामारी चलते सरकार ने बच्चियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने वालों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए पात्रता मानदंडों में कुछ छूट की घोषणा की है. पोस्ट ऑफिस के नवीनतम दिशानिर्देशों के मुताबिक, सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई, 2020 को या उससे पहले उन बालिकाओं के नाम से खोला जा सकता है, जिनकी उम्र 25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 वर्ष पूरी हो चुकी है. इस छूट से उन बेटियों के पेरेंट्स को मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोल सकते थे. अन्यथा, सुकन्या समृद्धि खाते केवल जन्म की तारीख से 10 वर्ष की आयु तक ही खोले जा सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर पेरेंट्स अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं. इस योजना में बेटी के 21 साल पूरे होने पर रिटर्न पाया जा सकता है. योजना के नियमों के अनुसार, पेरेंट्स अगर बेटी की कम आयु में ही योजना में निवेश करना शुरू कर देते हैं, तो वे 15 सालों तक योजना में निवेश कर सकते हैं.

ब्याज दर

सुकन्या समृद्धि योजना में इस समय 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इस योजना में खाता खुलवाते समय जो ब्याज दर रहती है, उसी दर से पूरे निवेश काल के दौरान ब्याज मिलता है.

एक साल में कितना कर सकते हैं निवेश

अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकते हैं. वहीं, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है. इसका मतलब साफ है कि आप एक साल में डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, वहीं अकाउंट को चालू रखने के लिए कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे. इस रकम को खाताधारक के खाते में रिटर्न कर दिया जाएगा. सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 15 साल तक रुपये जमा किए जा सकते हैं.




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