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महिला सरपंच के पति व ससुर ने पंच को जान से मार देंगे कहते हुए की मारपीट

महासमुन्द जिले के सभी जनपद पंचायतों में सीईओ ने आदेश जारी किया गया था कि किसी भी पंचायत में महिला सरपंच के पती या कोई भी सगे सम्बन्धी कार्य में हस्तक्षेप नही करेंगे. ऐसा करते पाए जाने पर सचिव और सरपंच के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही किया जाएगा.

लेकिन इसके बाद भी प्रतिनिधि हस्तक्षेप करते नजर आ ही जाते है, कल सांकरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत पिपरौद लोहरीनडोंगरी के पंच दुर्योधन भोई ने सरपंच के पति और उसके ससुर के ख़िलाफ पंचायत भवन में मीटिंग के दौरान हुए मारपीट की शिकायत किया था. जिसके बाद सरपंच के पति और ससुर के खिलाप अपराध दर्ज कर लिया गया है.

शिकायतकर्ता लोहरीनडोंगरी के वार्ड क्रमांक 5 के पंच ने बताया कि 21 जुलाई 2020 को जनपद पंचायत से पुलिया निर्माण का पैसा आया था, जिसका लेबर पेमेंट नही हुआ है. जिसका उसी के संबंध में दिनांक 22 जुलाई को ग्राम पंचायत भवन में मीटिंग रखा गया था.  पुलिया निर्माण का पैसा को अपने निजी उपयोग के लिये पूर्व सरपंच विश्वनाथ बरिहा से उधार पैसा लिया था. पंचायत का पुलिया निर्माण के लिये निकले पैसे को विश्वनाथ बरिहा को दे रहा था.

तब पंच ने बाकी पंचों से पूछा कि सरपंच मीटिंग में कभी नही आती है, और अपने पति नीलांबर पटेल तथा ससुर बलदेव प्रसाद पटेल को भेजती है. जो पंचायत का सदस्य भी नही है. अगर सरपंच आती तो उससे पंचायत की जानकारी ली जाती.  इसपर सरपंच पति नीलांबर पटेल ने बोला कि वो लेडिस है उसके बदले मैं आया हूं, और तू बोलने वाला कौन होता है कहकर मां बहन की गंदी-गंदी गाली देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया तथा. उसका पिता बलदेव पटेल बोला उसको और जान से मार दे कहकर गंदी गंदी गाली गालौच कर दोनों मारने लगे.

मामला दर्ज होने करे बाद अब देखने वाली बात यह होगी जनपद स्तर में महिला सरपंच और सचिव के ऊपर क्या कार्यवाही होगी ? या सिर्फ नियम कानून का आदेश सर्फ देखावे के लिए होते है ? क्या उस आदेश का पालन होगा ? जिसका आदेश पूर्व में  जनपद सीईओ ने जारी  किया था.




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