चंद्रपुर में कोविड-19 में ड्यूटी के दौरान पटवारी मारपीट मामले में छः आरोपी गिरफ्तार!!
जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत अनेकों जगहों पर कोरोना महामारी जैसे मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है तो इसकी रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है एवं कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में क्षेत्र निगरानी हेतु अधिकारियों नियुक्त भी की गई है जिनके द्वारा कंटेनमेंट जोन क्षेत्र की निगरानी कर आने जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाता है । जिला कलेक्टर आदेश अनुसार नियुक्त अधिकारी लगातार कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में हफ्ते के सातों दिन तीन शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं इस दौरान उनके साथ मारपीट जैसी गंभीर घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में प्रार्थी के द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है, लेकिन संबंधित मामले में पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कर्मचारी संघ को भी सामने आना पड़ा है तब कहीं जाकर आज 9 दिन बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी के द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराने पर इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अपराध कमांक 91/2020 धारा 188,186, 353,147,149, भादवि, एवं धारा 03 महामारी अधिनियम के तहत रघुवीर वैष्ण, रणजीत वैष्णव, दीपक उर्फ रिन्कू गुप्ता, गोपाल अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, किशन सारथी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। यह पूरा मामला चंद्रपुर में ड्यूटी कर रहे पटवारी उमेश पटेल एवम मोहनीश देवांगन की है जो 25 जुलाई को जिला कलेक्टर आदेश अनुसार कोविड-19 की ड्यूटी हेतु चंद्रपुर पहुंचे थे तभी अचानक चंद्रपुर के कुछ व्यापारियों ने पटवारियों के साथ गाली गलौज एवम मारपीट की थी, पटवारी कोविद-19 को लेकर व्यापारियों को हिदायत देने निकले थे,उस दौरान अचानक कुछ व्यापारियों के द्वारा पटवारी के साथ बहस करते हुए गाली गलौज की गई, लगभग 20 से अधिक आरोपियों ने ड्यूटीरत कर्मचारी को जबरन कार से बाहर खींचने का प्रयास किया एवं मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए जहां प्रार्थी पटवारी के कंधे में अंदरूनी चोंटे भी आई थी।
मामले की सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार नेत्रप्रभा सिदार मौके पर पहुंची जहां उनके साथ भी व्यापारियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, नायब तहसीलदार ने भीड़ मे फसे पटवारी को बाहर निकाला। इसके बाद व्यापारियों आवश्यक वस्तु वाले मेडिकल दुकानों को भी जबरन बंद कराया गया जिसको बाद प्रशासन के द्वारा खुलवाया गया। पीडि़त पटवारी ने चंद्रपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जहां उक्त मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 186,188, 353,147,149 महामारी अधिनियम 3 के तहत आरोपी गण सुमित गुप्ता, दीपक उर्फ रिंकू,रघुवीर वैष्णव, मनसुखा वैष्णव, गोपाल अग्रवाल, रणजीत वैष्णव,कैलाश गुप्ता, किशन सारथी, योगेश अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज की गई थी। एवं संबंधित विषय में पुलिस कर्मियों के द्वारा व्यापारी अपराधियों कि आज गिरफ्तारी की गई है। ।