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फर्जी पट्टा बनाकर निकला लोन, दर्ज होगी एफ.आई.आर

पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरायपाली जिला महासमुंद से एक व्यक्ति का फर्जी पट्टा बनाकर लोन निकालने की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली से की गई थी.

शिकायत के अनुसार वर्ष 2017 में प्रमोद प्रधान पिता विद्याधर प्रधान के नाम का फर्जी पट्टा बनाकर कुल 3 लाख रु ऋण ले लिया गया था. इस बात की जानकारी प्रमोद को तब हुई जब वह धान बेचने के लिए पट्टा ऑनलाइन करवाने पटवारी के पास गया था. जहाँ पटवारी ने कहा कि आपके पट्टे में ऋण लिया गया है इसलिए धान बेचने के लिए ऑनलाइन संभव नही है. उनको बताया गया कि पंजाब नेशनल बैंक सरायपाली से ऋण लेने पर खसरा नम्बर 191 सत्र 2017 से बंधक है.

वहीं मामला समाचार में प्रकाशित होने के बाद डर से फर्जी पट्टा बनाकर लोन लेने वाले व्यक्ति ने बैंक में जाकर लोन की पूरी राशि चूका दी थी. जिसके बाद मामले में अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली ने जाँच पूरी कर जल्द ही पंजाब नेशनल बैंक को फर्जी पट्टा बनाकर लोन निकालने वाले के ख़िलाफ एफ.आई.आर करने के निर्देश दे सकते हैं.

जानकारी के अनुसार ग्राम लमकेनी का श्रीराम पिता महेश्वर वर्ष 2017 में फर्जी फार्म C, बी1, नक्शा, खसरा का आवेदन देकर 4.40 हेक्टेयर पर पटवारी का फर्जी सील और साइन करके लोन निकाल लिया था. मामला उजागर होने के बाद उसने लोन की राशि तो चूका दी लेकिन फर्जी तरीके से लोन निकालने पर अब उसपर कार्यवाही की जा रही है. वहीं इस मामले में कुछ और लोगों के शामिल होने का भी अंदेशा है. जो कि एफ.आई.आर होने के बाद पुलिस जाँच में खुलाशा किया जा सकता है.  





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