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बालसी नाला और माधोपाली पास शराब ले जाते हुए पकड़ाए.

सरायपाली पुलिस ने 20 सितम्बर 2020 को सरसींवा रोड ग्राम बालसी नाला के पास एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने हेतु पैदल ले जाते हुए पकड़ा है. पुलिस ने बतया कि मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर रेड किया गया जहां एक व्यक्ति पैदल एक सफेद रंग के थैला में कुछ सामान रखे मिला जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम मस्तराम गांडा ग्राम मुंधा का रहने वाला बताया. जिसपर पुलिस ने आरोपी मस्तराम गांडा के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला में 05 लीटर वाली सफेद प्लास्टिक जरकिन में भरी 03 लीटर महुआ शराब कीमती करीबन 300 रूपये को जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34( 1) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.

तथा ग्राम बालसी रोड पुल के पास इमली झाड के पास एक व्यक्ति से अवैध रूप से बिक्री हेतु रखे शराब को जप्त किया गया है, पुलिस ने बताया कि बालसी रोड पुल के पास इमली झाड के निचे मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया, जहां एक व्यक्ति मिला जिसे अपना नाम पता पुछने पर अपना नाम नरेश कुमार राणा पिता दिनबंधु राणा उम्र 35 वर्ष जाति कुम्हार सा0 वार्ड नंबर 07 सरायपाली रहने वाला बताया तथा अपने पास रखे एक 05 लीटर वाली सफेद जरकिन के बारे में पुछने पर उक्त 05 लीटर की जरकिन में 03 लीटर महुआ शराब का होना बताया.  जिसपर पुलिस ने आरोपी नरेश कुमार के कब्जे से एक 05 लीटर वाली सफेद जरकिन में भरी 03 लीटर महुआ शराब कीमती करीबन 300 रूपये को जप्त कर आरोपी नरेश कुमार राणा का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.

तथा ग्राम माधोपाली छिर्राबाहरा रोड किनारे आरोपी ऋषि कुमार सिदार पिता धोबीलाल सिदार 38 वर्ष सा. माधोपाली के कब्जे से एक प्लास्टिक पीले रंग की 15 लीटर देशी हाथ भट्ठी का बना महुआ शराब भरा, एक सफेद रंग प्लास्टिक 05 लीटर वाली में भरा 05 लीटर महुआ शराब भरा कुल 20 लीटर किमती 2000रू. को जप्त कर आब. एक्ट का धारा 34(2) के पाये जाने पर अपराध कायम कर विवे0 में लिया गया है.




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