सरायपाली : नया कपड़ा खरीद कर दूंगा कहकर सुनसान रास्ते में नाबालिग का बलात्कार, कुछ ही घंटे के अंदर आरोपी हुआ गिरफ्तार.
13 दिसम्बर 2020 को प्रार्थिया ने थाना सरायपाली में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12 दिसम्बर 2020 को शाम 06.00 बजे उसके देवर का लड़का इसकी नाबालिग पुत्री (पीड़िता) को नया कपड़ा खरीद कर दूंगा कहकर सरायपाली ले जाने के बहाने मोटर सायकल बिना नंबर सी0टी0 100 में बिठाकर ले जाकर सुनसान रास्ते में दलीराम बघेल के पुराने मकान ग्राम बानीगिरौला में जबरदस्ती ले जाकर बलात्कार किया एव घटना को घरवालों को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया.
रिपोर्ट पर पुलिस ने
अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रकरण की
गंभीरता तथा संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के
द्वारा तत्काल प्रकरण के आरोपी की गिरफ्तारी तथा विवेचना पूर्ण करने हेतु
निर्देशित किया गया जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुरकर तथा अनु.अधि.
पुलिस सरायपाली विकास पाटले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरायपाली निरीक्षक
वीणा यादव तथा थाना स्टाफ द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उसी दिनांक 13.12.2020
को ही कुछ ही घंटे के अंदर आरोपी उम्र 21 वर्ष थाना सरायपाली को गिरफ्तार कर
न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया. तथा आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित
कर 24 घंटे के अंदर ही विवेचना पूर्ण कर दिनांक 14/12/2020 को अभियोग पत्र माननीय
न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है.
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक वीणा यादव, उनि.अनिल पालेश्वर,सउनि नीलाम्बर सिंह नेताम, मुरलीधर भोई, प्र0आर0 रामकृष्ण साहू, अशोक बाघ, म0प्र0आर0 हेमाद्री देवता, आरक्षक तुगजध्वज सिंह दीवान, योगेंद्र बंजारे ,टीकाराम साहू, युवराज रत्नाकर, टीकाराम नायक, अनिल मांझी, राकेश शांडिल्य, शिवशंकर राज, राजेश बारीक , दिलीप पटेल, अंतर्यामी रौतिया, विपिन सिदार, योगेश यादव, महिला आरक्षक सौदामिनी बगर्ती, सैनिक लक्ष्मण मिश्रा, तथा अन्य थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
प्रकरण में थाना सरायपाली के अप.क्र. 473/2020 धारा 376(2)(च),376AB, 506 ता०हि० एवं धारा 4,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.