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छत्तीसगढ़ जांजगीर चाम्पा में 13 से 23 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन , इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद

जांजगीर चाम्पा में आगामी 13 से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया गया है। बताया 13 अप्रैल शाम 6:00 बजे से लेकर 23 अप्रैल रात 12:00 बजे तक जांजगीर चाम्पा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है । इस दौरान जांजगीर चाम्पा जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी । असल में प्रदेश के साथ जांजगीर चाम्पा की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है । शनिवार को अधिकृत रूप से जांजगीर चाम्पा में 493 नए मामलों की पुष्टि हुई तो ।देश के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिए गए हैं जहां कोविड के मामले जांजगीर चाम्पा से कम है लेकिन जांजगीर चाम्पा में लॉकडाउन पर फैसला नहीं लिया गया था, जांजगीर चाम्पा में भी 13 से 23 तक पूर्ण तालाबंदी की जाएगी। इस बार का लॉकडाउन पहले से कहीं अधिक सख्त होगा। पेट्रोल पंप, स्वास्थ्य सेवा मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी संस्थान बंद रहेंगे। केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल प्रदान किया जाएगा, तो वही मेडिकल स्टोर और दूध विक्रेताओं को इससे सशर्त छूट दी गई है। हालांकि दूध प्रदान करने का समय निश्चित किया गया है। पेट्रोल पंप पर इस दौरान सिर्फ सरकारी सेवा, एंबुलेंस, पुलिस वाहन आपात सेवा, इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोगों को पहचान पत्र दिखाने पर ही पेट्रोल दिया जाएगा। इस दौरान सभी व्यवसायिक संस्थान, सब्जी दुकान बंद रहेंगे। जिले में अफसरों को लॉकडाउन में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि नगरीय निकाय सीमा के बाहर मौजूद ऑटो मोबाइल रिपेयर शॉप गैरेज पंचर दुकान ढाबा रेस्टोरेंट की दुकाने पूर्व की कथा संचालित होंगी दूध मित्रानो न्यूज़पेपर होकर सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक अपना कार्य कर सकेंगे इस दौरान पशु चारा की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक खोलने की अनुमति है गैस सिलेंडर की सेवा टेलिफोनिक सेवाएं भी जारी रहेंगी आपात यात्रा की स्थिति में चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम चार ऑटो में तीन और दो पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी इस दौरान सभी धार्मिक सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे वैवाहिक आयोजन केवल वधु के घर में आयोजित हो सकते हैं उसमें भी अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं अंत्येष्टि 10 मित्र संबंधी कार्यक्रम में भी अधिकतम 20 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है जो लोग होटल में रुके हुए हैं उन्हें केवल रूम सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी इस दौरान मिल्क पार्लर ने भी केवल दूध ही उपलब्ध होगी इसे 1 सप्ताह में सभी सभा जुलूस सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध है




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