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घर से बाहर निकलने वाले होम आइसोलेटेड मरीज का कटा 5 हजार रुपये का चालान....

चोरी छिपे सामानों की बिक्री कर रहे दुकानदार पर भी 5 हजार रुपये का लगा जुर्माना...

कलेक्टर भीम सिंह द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आगामी 6 मई 2021 तक संपूर्ण रायगढ़ जिले को लाक डाऊन लगाया गया है। जिसमें शासन की गाईड लाईन अनुसार होम आईसोलेशन में रह रहे सभी पाजिटिव मरीजों को सख्त हिदायत दी गई है कि उनका जब तक होम आईसोलेशन की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसी तरह लॉक डाऊन की अवधि में जिन गतिविधियों को छूट मिली है, वे ही अपना दुकान संचालन कर सकते है। वरना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज के साथ चालानी कार्यवाही की जायेगी।

इसी कड़ी में होम आईसोलेशन के नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया कि जिला जेल के पास निवासरत सावित्री देवी अग्रवाल जो कि कोविड के पाजीटिव मरीज है, जिन्हें होम आईसोलेशन में रखा गया है। इसके बावजूद वे घर से बाहर बेवजह घूमते पायी गई। साथ ही उनके घर के बाहर कोविड पाजिटिव मरीज के नाम से लगा स्टीकर भी फाड़ कर फेंक दिया गया है। होम आईसोलेशन का उल्लंघन करने के कारण इन पर 5 हजार रुपये की चालानी कार्यवाही की गई।

इसी तरह होम गार्ड आफिस के पास निवासरत कन्हैया साहू एवं उसकी परिवार जिनकी दुकान स्थानीय गौरीशंकर मंदिर रोड पर रानी मिस्टी के नाम से दुकान है, जो कि लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुये सामग्री विक्रय करते हुये पाया गया। जिसके कारण इन पर भी 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।




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