महासमुंद जेल से बंदी फरार होने संबंधी साक्ष्य 31 मई तक प्रस्... - CG Sandesh

महासमुंद जेल से बंदी फरार होने संबंधी साक्ष्य 31 मई तक प्रस्तुत कर सकते हैं

जिला जेल महासमुंद में परिरुद्ध पाँच विचाराधीन बंदी धनसाय पिता शोभाराम, डमरुधर पिता बजारु, राहुल पिता केदार, दौलत पिता मनोज और करन पिता आशाराम 6 मई 2021 महासमुंद जेल से फरार होने की घटना की जाँच अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जोगेंद्र नायक करेंगे। उक्त जांच हेतु निम्न बिन्दु तय किए गए है। इनमें जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों की फरारी किन परिस्थितियों में हुई, बंदियों की फरार होने की लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तरदायित्व का निर्धारण ? अन्य बिन्दु जो जाॅच अधिकारी उचित समझे।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जोगेंद्र नायक ने जानकारी दी कि जाँच बिंदु से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्ति मंगलवार 11 मई से 31 मई 2021 तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) प्रातः 11ः00 बजे अपराह्न 2ः00 बजे तक उनके समक्ष जिला कार्यालय महासमुंद के कक्ष क्रमांक 25 में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत कर सकते है।

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पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


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