कांकेर : देशी मदिरा की फुटकर दुकानों से नगद विक्रय की अनुमति
छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर विभाग एवं आबकारी
आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा देशी मदिरा की फुटकर मदिरा दुकानों से 26 मई से
नगद विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। देशी मदिरा के उपभोक्ताओं को विक्रय
काउंटर में नगद भुगतान उपरांत मदिरा प्रदान की जावेगी तथा विदेशी मदिरा
हेतु होम डिलीवरी व्यवस्था आगामी आदेश तक चालू रहेगी।
उक्त निर्देश के परिपालन में कांकेर जिले में संचालित समस्त देशी
मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय हेतु 26 मई से प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 तक
कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु उपभोक्ताओं के बीच फिजिकल डिस्टेसिंग एवं
तत्सम्बंध में जारी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए खोले जाने
के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा आदेशित किया
गया है।
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